चंडीगढ़, 29 सितंबर । खाद्य पदार्थों में मिलावट पर रोक लगाने और उपभोक्ताओं को सही जानकारी के आधार पर चुनाव करने में सक्षम बनाने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, यू.टी. चंडीगढ़ ने सभी खाद्य कारोबार संचालकों को अपने व्यंजनों में इस्तेमाल किए जाने वाले पनीर या पनीर जैसे उत्पाद का प्रकार स्पष्ट रूप से बताने के निर्देश दिए हैं।
बाजार में स्टैंडर्ड पनीर, मीडियम फैट पनीर, लो फैट पनीर और डेयरी एनालॉग जैसे उत्पाद उपलब्ध हैं। इनकी संरचना और पोषण संबंधी विशेषताएं अलग-अलग हैं। इसलिए चंडीगढ़ के होटलों, रेस्तरां, फास्ट-फूड आउटलेट्स, ढाबों, मिठाई की दुकानों, कैटरर्स और अन्य भोजन प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया गया है कि वे इस्तेमाल किए जाने वाले उत्पाद का प्रकार अपने मेन्यू कार्ड या रेट लिस्ट के साथ-साथ परिसर में प्रमुख स्थान पर लगे सूचना बोर्ड पर भी प्रदर्शित करें। इसमें स्पष्ट रूप से बताया जाए कि प्रतिष्ठान स्टैंडर्ड पनीर, मीडियम फैट पनीर, लो फैट पनीर या वनस्पति वसा युक्त डेयरी एनालॉग का इस्तेमाल करता है।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने खाद्य कारोबार संचालकों को पनीर, दूध और अन्य कच्चा माल केवल एफएसएसएआई से लाइसेंस प्राप्त या पंजीकृत आपूर्तिकर्ताओं, निर्माताओं और वितरकों से ही खरीदने के निर्देश दिए हैं। उन्हें खरीद के बिल और इनवॉइस सुरक्षित रखने होंगे, जिनमें बैच नंबर, निर्माण की तारीख, उपयोग की अंतिम तारीख तथा आपूर्तिकर्ता का एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर दर्ज हो। निरीक्षण के दौरान ये रिकॉर्ड प्रस्तुत करने होंगे। निर्देशों का पालन न करने पर खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूने लेने, सामग्री जब्त करने, सुधार नोटिस जारी करने या अभियोजन जैसी कार्रवाई की जा सकती है।
खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने आम नागरिकों से सतर्क रहने और घटिया या असुरक्षित दूध उत्पादों अथवा अन्य खाद्य पदार्थों के निर्माण, बिक्री या आपूर्ति की सूचना देने की अपील की है। शिकायत खाद्य सुरक्षा प्रशासन के नामित अधिकारी के कार्यालय, सरकारी मल्टी-स्पेशलिटी अस्पताल, सेक्टर 16, चंडीगढ़ में; आपातकालीन हेल्पलाइन 0172-2782457 पर; एफएसएसएआई के उपभोक्ता शिकायत पोर्टल पर; या Apple App Store और Google Play Store पर उपलब्ध FSSAI Food Safety Connect ऐप के माध्यम से दर्ज कराई जा सकती है।
खाद्य प्रतिष्ठानों को इस्तेमाल किए जाने वाले पनीर के प्रकार की जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश; असुरक्षित खाद्य पदार्थों की सूचना देने की अपील
