अनुसूचित जाति आयोग में गैर-एससी चेयरपर्सन को अस्थायी रूप से नियुक्त करने का कांग्रेस सरकार का निर्णय असंवैधानिक: कैंथ

अनुसूचित जाति आयोग में गैर-एससी चेयरपर्सन को अस्थायी रूप से नियुक्त करने का कांग्रेस सरकार का निर्णय असंवैधानिक: कैंथ
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चंडीगढ़, 27 अक्टूबर। नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस (एनसीएसए) ने आज पंजाब सरकार के एक गैर-अनुसूचित व्यक्ति को अनुसूचित जाति आयोग के चेयरपर्सन के रूप में अस्थायी आधार पर नियुक्त करने के फैसले पर आश्चर्य व्यक्त किया।
नैशनल शेड्यूल्ड कास्टस अलायंस के अध्यक्ष परमजीत सिंह कैंथ ने कहा कि राजी. पी श्रीवास्तव एससी आयोग का चेयरपर्सन (यद्यपि अस्थायी आधार पर) गैर-अनुसूचित जाति के व्यक्ति नियुक्त किया गया है और, आश्चर्य की बात यह है कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रधान सचिव आप ही नियुक्ति के रूप में नियुक्ति कर रहे हैं।
पंजाब एससी आयोग अधिनियम, 2004 के प्रावधानों के उल्लंघन के अलावा, स्पष्ट हितों का टकराव है। आयोग अधिनियम, 2004 के अनुसार आयोग का चेयरपर्सन अनुसूचित जाति का व्यक्ति होगा। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार का फैसला असंवैधानिक है। कैंथ ने कहा कि अनुसूचित जातियों के संबंध में कोई भी निर्णय लेने से पहले संवैधानिक अधिकारों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

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