चंडीगढ़, 7 अक्टूबर। पंजाब के कृषि विभाग में प्रमोशन में आरक्षण के नियमों का उलंघन किए जाने का मामला सामने आया है। डॉ. बीआर अंबेडकर वैलफेयर ट्रस्ट के अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आज यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पंजाब के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में राज्य के 97 खेतीबाड़ी विकास अधिकारियों को खेतीबाड़ी अधिकारी, 30 खेतीबाड़ी अधिकारियों को उप निदेशक तथा 144 खेतीबाड़ी उप निरीक्षकों को खेतीबाड़ी विस्थार अधिकारी के रूप में तरक्की दी गई है।
उन्होंने बताया कि यह सभी तरक्कियां मैरिट कम वरिष्ठता के आधार पर की गई हैं। सरकार ने यह तरक्कियां देते समय अनुसूचित जाति वर्ग के अधिकारियों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। इन तरक्कियों में समाज कल्याण विभाग के निर्देशानुसार रोस्टर का पालन नहीं किया गया है।
सरकार ने ऐसा करके अनुसूचित वर्ग के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अधिकारों का हनन किया गया है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पंजाब सरकार संविधान का 85वां संशोधन लागू करने को लेकर आए दिन दावे कर रही है वहीं विभागीय तरक्कियों के समय आरक्षण के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है।
प्रीतम सिंह ने कहा कि पंजाब सरकार तो दलित अधिकारियों को आरक्षण का लाभ देने के लिए तैयार है लेकिन कुछ अधिकारी सरकार के एजेंडे को फेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग में दी गई प्रमोशन में अनुसूचित जाति के दिव्यांगों को भी लाभ से वंचित किया गया है। उन्होंने बताया कि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को पत्र लिखा गया है। बहुत जल्द ट्रस्ट के पदाधिकारी दलित अधिकारियों व कर्मचारियों की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री से भी मुलाकात करेंगे।