कपूरथला, 6 अक्टूबर। रेडक्रॉस मार्किट की समस्या को लेकर ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब की ओर से एसडीएम की कोर्ट में जो केस दायर किया गया था उसमें दोनों पक्षो की बहस ओर तर्फगिक पुलिस की रिपोर्ट को आधार मानते हुए सब डिविज़नल मैजिस्ट्रेट की ओर से इंटेरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि रेडक्रॉस मार्किट में कोई भी दुकानदार समान बाहर नही लगाएगा ओर न ही दुकान के बाहर कोई और काम की किसी को इजाजत होगी वही इन आदेशों की पालना करवाने हेतु एसएचओ सिटी ओर रेडक्रास सेकेट्री की ड्यूटी लगाई गई है कि आदेशो को सुनिशित कर पालना करवाये।
गौरतलब है कि कचहरी चोंक में ट्रैफिक की समस्या दिन प्रतिदिन एक विकराल रूप धारण कर चुकी है और भगत सिंह चोंक से कचहरी चोंक तक आये दिन जाम लगा रहता है और वही रविवार वाले दिन लगने वाली फोड़िया ट्रैफिक के लिए एक बड़ी समस्या बनी हुई है जिससे पार पाने के लिए ट्रेफिक पुलिस कई पापड़ बेल चुकी लेकिन समस्या जस की तस भी हुई है। अब ह्यूमन राइट्स प्रेस क्लब ने लोगो की इस समस्या को समझते हुए इस सारे मामले को एस डी एम की कोर्ट में एक पटीशन दायर कर बताया कि सारी रेड क्रॉस मार्किट गैरकानूनी ढंग से बनी है और इसका कोई नक्शा न तो पास हुआ ही ओर नही इसकी कोई पार्किंग की व्यवस्था की गई है। वही रेडक्रॉस द्वारा भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को भी पूरा नही किया गया और इस पर मालिकाना हक पंजाब सरकार है और रेडक्रॉस भोले भाले दुकानदारो के साथ अनाधिकृत लाइसेंस डीड बना पैसे ले रही। वही इस मार्किट की वजह से आम जनता को यहां लगने वाली अन्य सामान की वजह से ट्रैफिक समस्या उतपन्न हो रही और दुकानों के बाहर समान लगने से ओर बाहर सड़क पर अन्य काम जैसे मेहंदी लगाने और सड़क पर दुकान लगाने से लोग अपने वाहन सड़क पर लगा जाते ही जिससे यह समस्या आये दिन गम्भीर रूप धारण कर रही ।
इस केस की सुनवाई के दौरान सब डिविज़नल मजिस्ट्रेट की ओर से नगर निगम कपूरथला से नक्शे की रिपोर्ट पार्किंग की रिपोर्ट पास हुए नक्शो की रिपोर्ट मांगी थी वही तहसीलदार से इस मार्किट के मालिकाना सबूत मांगे गए थे और रिकॉर्ड मांगा गया था तीसरा ट्रैफिक पुलिस से यथा स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई थी। जिसमे सिर्फ ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ अपनी रिपोर्ट दी जिसमे उन्होंने माना कि इस क्षेत्र में ट्रैफिक की गम्भीर समस्या है। जिसके आधार पर सब डिविज़नल मैजिस्ट्रेट जयइंद्र सिंह की ओर से इंटेरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि रेडक्रॉस मार्किट में कोई भी दुकानदार समान बाहर नही लगाएगा ओर न ही दुकान के बाहर कोई और काम की किसी को इजाजत होगी वही इन आदेशों की पालना करवाने हेतु एसएचओ सिटी ओर रेडक्रास सेकेट्री की ड्यूटी लगाई गई है कि आदेशो को सुनिशित कर पालना करवाये। अगली तारीख में नगर निगम और तहसीलदार को रिपोर्ट सब्मिट करने के लिए कहा गया हैंऔर 19 अक्टूबर को अगली सुनवाई रखी गयी है। वादी के वकील मणित मल्होत्रा ने कहा कि यदि एसएचओ ओर रेडक्रॉस इन आदेशों को पालना करवाने में विफल होते है तो कोर्ट ऑफ कंटेप्ट में भी जाएंगे। वही उन्होंने कहा अभी नगर निगम और तहसीलदार की रिपोर्ट आनी बाकी है जिसके वह अगली कारवाई सुनिशित करेंगे। उनका मकसद सिर्फ लोगों को इस समस्या से निजात दिलवाना ओर कपूरथला के हेरिटेज को बचाना है।
एसएचओ सिटी ओर रेडक्रास को आदेशो को सुनिशित करने का कोर्ट ने दिया आदेश
