गुरदास मान की अग्रिम याचिका खारिज

गुरदास मान की अग्रिम याचिका खारिज
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चंडीगढ़, 8 सितंबर। डेरा बाबा मुराद शाह में मेले के दौरान सिख गुरु को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले में पंजाबी गायक गुरदास मान को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने गुरदास मान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। मामले की सुनवाई को देखते हुए पुलिस ने कोर्ट परिसर और आसपास के रास्तों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी थी। एसीपी बलविंदर इकबाल काहलो की अगुवाई में 2 थानों की पुलिस को कोर्ट परिसर और आसपास के रास्तों पर तैनात किया गया है।
इससे पहले मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान सिख संगठनों के एडवोकेट परमिंदर सिंह डिंगरा एवं रविंदर सिंह ने कहा था कि गुरदास मान की बातों से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है। गुरदास मान अगर बाहर रहे तो उससे लोगों की नाराजगी बढ़ सकती है और पंजाब का माहौल खराब हो सकता है। इसलिए उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया जाए। गुरदास मान के वकीलों ने तर्क दिया था कि गुरदास मान ने अज्ञानतावश यह बात कह दी। इसके बाद वह हाथ जोड़कर व कान पकड़कर माफी मांग चुके हैं। 20 अगस्त को जालंधर के नकोदर में डेरा बाबा मुराद शाह में सालाना मेले के दौरान गुरदास मान ने डेरे के गद्दीनशीन लाडी शाह जी को गुरु अमरदास जी का वंश बताया था। इसका वीडियो सामने आया तो सिख संगठन नाराज हो गए।

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