चंडीगढ़, 2 सितम्बर। चंडीगढ़ के सैक्टर 21 में गली के निर्माण वाली जगह पर लापरवाही बरतने का पता लगने के बाद नगर निगम चंडीगढ़ के कमिश्नर अनिन्दिता मित्रा, आईएएस, द्वारा पंजाब सिवल सेवा (पनिशमेंट एंड अपीलज़) रूल्ज, 1970 के नियम 10 के अंतर्गत उप मंडल इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर, पब्लिक हैल्थ डिविज़न, नगर निगम चंडीगढ़ को ड्यूटी में लापरवाही बरतने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया।
यह पाया गया कि सैक्टर 21, चंडीगढ़ में गली के निर्माण का काम मैसर्ज वकील यादव (ठेकेदार) को दिया गया था, जिसने आम लोगों की सावधानी को अनदेखा करते हुये बिना कोई साईन बोर्ड लगाए सड़क खोद कर काम अधूरा ही छोड़ दिया जो कि सड़क से निकलने वाले आम लोगों के लिए ख़तरनाक था।
इसका नोटिस लेते हुए म्यूंसीपल कमिश्नर ने इस काम के लिए ज़िम्मेदार अधिकारियों को कारण बताओ जारी किया है और यह भी निर्देश दिए हैं कि उक्त ठेकेदार को भी कारण बताओ जारी किया जाये। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने इंजीनियरिंग विंग को यह भी हिदायत की कि जे.ई या एस.डी.ओ की तरफ से निर्माणाधीन हर जगह का रोज़ाना एक बार दौरा किया जाये। इसके साथ ही शहर की सीमाक के अंदर शुरू किये सभी काम समयबद्ध ढंग से पूरे किये जाएं।