लुधियाना, 13 अगस्त। पंजाब स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक आदेश (STC – P (P-2) 20502-602 dt 12/08/2021) जारी करते हुए स्पष्ट तौर पर कहा है कि जो भी वाहन चालक उच्च सुरक्षा प्लेट के बिना रोड पर चलेगा,अब उनके खिलाफ कारवाई होगी। क्योंकि केन्द्रीय मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के सेक्शन 41 और केन्द्रीय मोटर व्हीकलज रूल 1989 की धारा 50 अनुसार वाहनों पर उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना जरूरी है।
पंजाब स्टेट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने समूह सचिव, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी पंजाब और समूह उप मंडल मैजिस्ट्रेट कम रजिस्ट्रिंग एंड लाइसेंसिंग अथॉरिटी (मोटर व्हीकल) पंजाब को भेजे गए निर्देश में यह भी कहा गया है कि उनके नोटिस में मीडिया के माध्यम से यह बात भी सामने आई है कि कुछ समाज विरोधी तत्व फर्जी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगा कर गैर कानूनी काम को अंजाम दे रहे है। इस लिए वाहनों की स्पेशल चेकिंग की जाए और जो भी वाहन बिना उच्च सुरक्षा रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के चल रहे है,उनके खिलाफ बनती कारवाई को अमल में लाया जाए। यदि कोई वाहन चालक इस मामले में पहली बार पकड़ा जाता है तों उसको मौके पर ही 2000 रूपए और दूसरी बार 3000 रुपए की पेनल्टी का भुगतान करना होगा।