पंजाब पुलिस में आरक्षण नीति को यथावत लागू करने के लिए पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग द्वारा डी.जी.पी. पंजाब को पत्र जारी

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चंडीगढ़, 21 जुलाई। जाति आयोग द्वारा एक पत्र के द्वारा डी.जी.पी. पंजाब को निर्देश दिए गए कि पंजाब पुलिस में पदोन्नती और नयी भर्ती के समय पंजाब सरकार द्वारा राज्य में लागू आरक्षण नीति को यथावत लागू किया जाये।
इस सम्बन्धी जानकारी देते हुए आयोग की चेयरपर्सन तेजिन्दर कौर ने बताया कि कपूरथला ज़िले के फगवाड़ा तहसील अधीन आते गाँव नानक नगरी, चहेड़ू वासी मुकेश कुमार ने आयोग को एक दरख़ास्त देकर कहा था कि पंजाब पुलिस द्वारा पदोन्नती और भर्ती के समय राज्य में लागू आरक्षण नीति को यथावत लागू नहीं किया जा रहा।
उन्होंने अपनी शिकायत में कहा था कि पंजाब पुलिस द्वारा भर्ती और पदोन्नती के समय मेरिट / वरिष्ठता के  आधार पर आए मुलाजिमों को भी रिज़र्व नुक्ते दिए जा रहे हैं जोकि पंजाब सरकार के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा जारी पत्र सं. 1/35/2017-आर.सी.आई./1071544/1 दिनांक 25-09-2017 के विपरीत है।

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