15 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोपी की जमानत याचिका फास्ट ट्रैक कोर्ट में खारिज

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चंडीगढ़, 15 जुलाई। जीरकपुर के एक होटल में चंडीगढ़ की 15 वर्षीय लड़की के अपहरण और बार-बार बलात्कार करने के आरोप में मोहाली के झुर हेड़ी निवासी सनी की जमानत याचिका जिला न्यायलय फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट में अडिशनल डिस्टिक जज स्वाति सहगल द्वारा खारिज करते हुए आरोपी की न्यायिक हिरासत को जारी रखने के आदेश दिए गए हैं।
पीड़ित पक्ष के वकील उज्ज्वल भसीन द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि घटना से जुड़ी एफआईआर की लाइन नंबर 14 यह स्पष्ट रूप से बताती है कि सनी लड़की को अपने साथ किसी अज्ञात स्थान पर ले जाता हैं और 25.01.2021 से 31.01.2021 तक वह उसके साथ थी और 31.01.2021 उसने होटल का कमरा भी बुक किया ऐसे करके आरोपी द्वारा जघन्य अपराध किया गया है उसे जमानत नहीं दी जानी चाहिए अगर इस प्रकार के जघन्य अपराध पर आरोपी को जमानत दी गई तो यह पीड़िता और उसके माता-पिता के साथ अन्याय होगा।
ज्ञात हो कि चंडीगढ़ पुलिस ने झिउरहेरी के एक होटल में एक 15 वर्षीय लड़की के अपहरण और बलात्कार के आरोप में दो लोगों के खिलाफ 02 फरवरी को मामला दर्ज किया था आरोपियों की पहचान अड्डा झुंगियां निवासी रणदीप सिंह उर्फ दीप और होटल कर्मचारी सनी के रूप में हुई थी। पीड़िता की मां के मुताबिक लड़की 24 जनवरी की सुबह घर से निकली थी. बाद में उसने अपने परिवार को फोन कर बताया कि वह रणदीप से शादी करने जा रही है परिवार के सदस्यों ने उसे 31 जनवरी को झिउरहेरी के एक होटल में पाया। पुलिस के अनुसार, रणदीप 25 जनवरी को मौके से फरार हो गया, जबकि होटल कर्मचारी सनी ने उसके साथ कई दिनों तक बलात्कार किया था।

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