परिवार के सदस्यों के बायो-मेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य: चंडीगढ़ प्रशासन

परिवार के सदस्यों के बायो-मेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य: चंडीगढ़ प्रशासन
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चंडीगढ़, 12 जून। जनसंपर्क विभाग चंडीगढ़ प्रशासन ने सभी पंजीकृत राशन कार्ड धारकों को जारी एक विज्ञप्ति में बताया है कि खाद्य एवं आपूर्ति और उपभोक्ता मामले तथा विधिक माप विज्ञान, चंडीगढ़ आधार (वित्तीय और अन्य सब्सिडी और सेवाओं का लक्षित वितरण) अधिनियम, 2016 के दिशा-निर्देशों के अनुसार बायो-मेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा ईपीओएस डिवाइस के माध्यम से सभी पंजीकृत लाभार्थियों/परिवार के सदस्यों का ईकेवाईसी कर रहा है। यह अभ्यास चंडीगढ़ के विभिन्न क्षेत्रों में सामुदायिक केंद्रों जैसे सामान्य स्थानों पर चल रहा है।
सभी पंजीकृत लाभार्थियों और उनके परिवार के सदस्यों के बायो-मेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया अनिवार्य है और पंजीकृत एनएफएसए, 2013 लाभार्थियों के ईकेवाईसी की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 30 जून 2025 तक अंतिम विस्तार प्रदान किया गया है। जो कोई भी अपना ईकेवाईसी या बायो-मेट्रिक प्रमाणीकरण नहीं करवाएगा, उसका खाद्य सब्सिडी लाभ ईकेवाईसी पूरा होने तक निलंबित किया जा सकता है। किसी भी जानकारी के लिए व्यक्ति 1800-180-2068 या 0172-2703956 पर संपर्क कर सकता है।

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