मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा अग्निशमन सेवा नियम 2016 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को दी स्वीकृति

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चंडीगढ़, 8 फरवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में आज यहां हुई मंत्रिमण्डल की बैठक में हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप-ए,बी और सी) सेवा नियम 2016 में संशोधन करने के एक प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। इन नियमों को हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप ए) सेवा (संशोधन) नियम, 2022, हरियाणा अग्निशमन(ग्रुप बी) सेवा(संशोधन) नियम, 2022 और हरियाणा अग्निशमन (ग्रुप सी) सेवा(संशोधन) नियम, 2022 कहा जाएगा।
हरियाणा अग्निशमन(ग्रुप- ए, बी और सी) सेवा नियम 2016 में, ये मद एवं प्रविष्टियां  प्रतिस्थापित की जाएंगी। अर्थात् पुरुषों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक लम्बार्ई-170 सेंटीमीटर, वजन 54 किलोग्राम और छाती बिना फुलाए 32 इंच और 34 इंच फुलाकर (बिना कपड़ों के), दृष्टिï 6/6 (बिना चश्मे के) और 6/6 (45 साल की उम्र के बाद चश्मे के साथ या बिना) होनी चाहिए।
जबकि महिला के मामले में, उम्मीदवार का न्यूनतम शारीरिक मानक अर्थात लम्बाई-152 सेंटीमीटर, वजन 47.5 किलोग्राम, दृष्टि 6/6 (बिना चश्मे के) और 6/6 (45 वर्ष की आयु के बाद चश्मे के साथ या बिना चश्मे के) होनी चाहिए। इससे पूर्व, अग्निशमन सेवा में महिलाओं के लिए कोई नियम नहीं थे और अब इन्हें शामिल किया गया है।

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