फरलो पर जाना एक आम कैदी का अधिकार: मुख्यमंत्री

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चंडीगढ़, 7 फरवरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी सिस्टम व कानूनी प्रक्रियाएं देश के संविधान के हिसाब से चलती हैं, जिसके तहत हर व्यक्ति के अधिकार संरक्षित किए गए हैं। किसी व्यक्ति को फरलो देना एक प्रकार से कानूनी व प्रशासनिक प्रक्रिया है और फरलो पर जाना आम कैदी का अधिकार है । इसका चुनाव के संबंध में कोई मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने यह बात पत्रकारों के एक सवाल का जवाब देते हुए कही। उन्होंने कहा कि जो कैदी 3 साल की अवधि पूरा कर लेता है वो फरलो के लिए आवेदन कर सकता है। इसके बाद सामान्य प्रशासन और जेल प्रशासन उसके आवेदन पर विचार कर अंतिम फैसला करते हैं। यह एक प्रकार से नियमित प्रक्रिया होती है। मुख्यमंत्री ने एक अन्य सवाल पर कहा कि वर्ष 2014 के बाद लगातार भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है। राज्य दर राज्य भाजपा निरंतर आगे बढ़ रही है। जिन राज्यों में कभी भाजपा की सरकार नहीं बनी थी, वहां भी अब भाजपा सरकार बना रही है । उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी पिछले साढ़े सात सालों में प्रदेश सरकार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।

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