पंजाब में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत राज्य में से 319.29 करोड़ रुपए की वस्तुएं ज़ब्तः मुख्य निर्वाचन अधिकारी पंजाब

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चंडीगढ़, 4 फरवरी। पंजाब विधान सभा चुनाव के मद्देनज़र राज्य में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू होने के उपरांत अलग-अलग इनफोरसमैंट टीमों की तरफ से राज्य में से 3 फरवरी, 2022 तक चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के सम्बन्ध में 319.29 करोड़ रुपए की कीमत की वस्तुएँ ज़ब्त की गई हैं।
इस संबंधी जानकारी देते हुए पंजाब के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सी.ई.ओ.) डॉ. एस. करुणा राजू ने आज बताया कि निगरान टीमों ने 16.5 करोड़ रुपए की 30.23 लाख लीटर शराब ज़ब्त की है। इसी तरह इनफोरसमैंट विंगों की तरफ से 279.17 करोड़ रुपए के नशीले पदार्थ बरामद करने के इलावा 21.38 करोड़ रुपए की बेनामी नकदी भी ज़ब्त की गई है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1221 अधिक संवेदनशील स्थानों की पहचान की गई है। इसके इलावा गड़बड़ी करने की संभावना वाले 2960 व्यक्तियों की शिनाखत भी की गई है, जिनमें से 2247 व्यक्तियों के विरुद्ध पहले ही कार्यवाही शुरु की जा चुकी है जबकि बाकियों पर भी जल्द मामला दर्ज कर लिया जायेगा। उन्होंने यह भी बताया कि सुरक्षा के नज़रिए से सी.आर.पी.सी. एक्ट की रोकथाम सम्बन्धी धाराओं के अंतर्गत 1264 व्यक्तियों को काबू किया गया है।
उन्होंने बताया कि सभी 2832 ग़ैर ज़मानती वारंटों के मामलों पर कार्यवाही की जा चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य भर में 18000 नाके लगाऐ गए हैं।
डॉ. राजू ने बताया कि निर्वाचन आयोग की हिदायतों अनुसार राज्य में कुल 3,90,275 लायसैंसी हथियारों में से अब तक 3,77,390 हथियार जमा करवाए जा चुके हैं जबकि, राज्य में 85 बिना लायसेंस वाले हथियार ज़ब्त किये गए हैं।

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