हाईकोर्ट के आदेश की समीक्षा कर स्थानीय रोजगार कानून पर लगा स्टे हटवाने के लिए जल्द उठाएंगे कदम: डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला

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चंडीगढ़, 3 फरवरी। उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने विश्वास जताया है कि हरियाणा सरकार का स्थानीय रोजगार कानून अदालत की प्रक्त्रिया को सफलतापूर्वक पास करेगा और हरियाणा के युवाओं को रोजगार का अधिकार मिलेगा। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वे अदालत के स्टे ऑर्डर की लिखित कॉपी का इंतजार कर रहे हैं और जल्द ही सरकार के कानूनी विशेषज्ञों के साथ इसका विश्लेषण करेंगे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि लिखित आदेश की समीक्षा के बाद राज्य सरकार जल्द ही अगला कानूनी कदम उठाएगी और राज्य में इस कानून को लागू करवाएगी। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों की सभी शंकाओं और दिक्कतों के लिए वैकल्पिक प्रावधान कानून में दिए गए हैं और यह पूरी तरह संवैधानिक रूप से दुरुस्त कानून है।
उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वे हरियाणा की नौकरियों में हरियाणवी युवाओं को रोजगार का अधिकार दिलवाने के लिए शुरू से प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा में स्थापित उद्योग यहां के संसाधनों और इन्फ्रास्ट्रक्चर को इस्तेमाल करते हैं और राज्य सरकार के कानून सभी पर लागू होते हैं। उन्होंने बताया कि स्थानीय युवाओं को रोजगार देने का प्रावधान उद्योग स्थापित करने के एग्रीमेंट का हिस्सा भी होता है जिससे उद्योगपति अब तक बचते रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने प्रदेश के युवाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि कानूनी प्रक्त्रिया से राहत लेकर इस एक्ट को लागू करवाया जाएगा, और किसी अन्य स्थिति में भी हरियाणा के युवाओं को स्थानीय नौकरियों में हिस्सेदारी जरूर दिलवाई जाएगी, भले ही उसके लिए कोई अन्य रास्ता या प्रावधान अपनाना पड़े।

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