आबकारी विभाग ने पटियाला की अनधिकृत जगह पर छिपाई गई शराब की 2718 पेटियों की बड़ी खेप का किया पर्दाफाश

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चंडीगढ़, 22 जनवरी। आबकारी विभाग द्वारा पुलिस अधिकारियों के साथ सांझे तौर पर कार्यवाही करते हुये ग्रुप-18 पटियाला शहर की रिटेल लायसेंस धारक मंजू सिंगला के टिकाने पर छापेमारी की गई और तलाशी अभ्यान चलाया गया।
अधिकारियों ने गुप्त सूचना पर कार्यवाही की कि उक्त लायसंस धारक द्वारा अपने रिहायशी घर में शराब का अनधिकृत स्टाक स्टोर किया गया है जो कि उसके लाहौरी गेट ठेके के नज़दीक स्थित है।
इस समूची कार्यवाही को आबकारी कमिशनर रजत अग्रवाल, एस.एस.पी पटियाला डॉ. सन्दीप गर्ग और ज्वाइंट कमिश्नर (आबकारी) नरेश दुबे, ए.आई.जी. (आबकारी) हरमीत सिंह हुन्दल, डिप्टी कमिश्नर आबकारी, पटियाला जोन राजपाल खैहरा, एस.पी.(सिटी) हरपाल सिंह, डी.एस.पी. सिटी -1 अशोक कुमार शर्मा की निगरानी अधीन और सहायक कमिशनर आबकारी पटियाला रेंज इन्द्रजीत सिंह नागपाल समेत पटियाला आबकारी दफ़्तर की टीम द्वारा अंजाम दिया गया।
इस संबंधी जानकारी देते हुए आबकारी कमिश्नर ने बताया कि आबकारी विभाग ने एक बार फिर से पंजाब में बिना ड्यूटी वाली शराब की तस्करी करने और बेचने वाले व्यक्तियों पर नकेल कस दी है।
रजत अग्रवाल ने आगे बताया कि मिली सूचना पर तुरंत कार्यवाही करते हुए आबकारी विभाग के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप की टीम हरकत में आ गई। तलाशी के दौरान यह पाया गया कि तीन व्यक्ति ललित सिंगला पुत्र ग्यान चंद सिंगला, केशव सिंगला पुत्र वरिन्दर कुमार निवासी सराय अलबेल सिंह लाहौरी गेट, पटियाला (जो लाइसेंस धारक के पारिवारिक मेंबर हैं) और उनका हिस्सेदार उमेश शर्मा, अपनी रिहायशी स्थानों के अंदर स्थित कुछ अनधिकृत स्थानों पर शराब स्टोर करने में शामिल हैं।
तलाशी के दौरान अलग-अलग स्थानों पर स्टोर की गई शराब के 2718 पेटियां बरामद हुई जो स्टोर करने के लिए अधिकृत नहीं थे। श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि 2718 पेटियों में से, होलोग्राम रहित बायो ब्रांड की 428 बोतलें, बीयर की 1009 पेटियां और पी.ऐम.ऐल की 493 पेटियां बरामद की और आई.ऐम.ऐफ.ऐल. की 1180 पेटियाँ बरामद हुई।
विभाग द्वारा तीनों दोषियों के खि़लाफ़ थाना लाहौरी गेट में ऐफ.आई.आर नंबर 16 तारीख़ 21 -01 -2022 को दर्ज करवा दी गई है।
आबकारी कमिशनर ने दोहराया कि जब से आगामी विधान सभा चुनाव 2022 के मद्देनज़र आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हुआ है और भारत निर्वाचन आयोग की हिदायतों की पालना करते हुये विभाग ने शराब की तस्करी या आबकारी से सम्बन्धित किसी भी तरह की ग़ैर-कानूनी गतिविधि के विरुद्ध कार्यवाही की है।
उन्होंने आगे लोगों से अपील की कि वह राज्य भर में शराब के ग़ैर-कानूनी उत्पादन, डिस्टीलेशन, तस्करी और स्टोरेज से सम्बन्धित किसी भी गतिविधि सबंधी विभाग के शिकायत सैल नंबर 98759-61126 पर सूचना दे जिससे निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से चुनाव करवाये जा सकें।

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