चंडीगढ़ में कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को पक्का करने के लिए लागू हो पंजाब की रैगुलराइजेशन पालिसीः कर्मचारी संघ

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चंडीगढ़, 14 नवंबर। आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ यू.टी. चंडीगढ़ ने पंजाब रिआरगनाइजेशन एकट 1966 के तहत पंजाब विधानसभा संभा में पारित किए गए ‘ग्रुप सी व डी’ कांट्रैक्ट,अडहाक, डेलीवेज, टैंपरेरी, वर्क चार्ज कर्मचारियों के रैगुराइलेशन बिल को यूटी चंडीगढ़ में भी लागू करने के लिए चंडीगढ़ प्रशासक,होम मिनिस्टर, मिनिस्टर आफ स्टेट, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स,चीफ मिनिस्टर पंजाब, सलाहकार चंडीगढ़ प्रशासन, परसोनल सैक्रेटरी, डिप्टी कमिश्नर, सांसद किरण खेर को पत्र लिखा है
आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ यूटी चंडीगढ़ ने सर्वोच्च न्यायालय के उमा देवी के फैसले अनुसार दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को पक्का करने के लिए पालिसी बनाने या पंजाब की 2011 की रैगुलराइजेशन पालिसी को चंडीगढ़ में लागू करने की मांग के लिए 2018 से लगातार संघर्ष किया ।। पंजाब की वर्ष 2011 की पालिसी में 2006 तक तीन वर्ष की सेवा पूरी करने वाले कांट्रैक्ट इम्प्लाइज पक्के किए गए थे।
सांसद किरण खेर ने इस मुद्दे को लेकर चंडीगढ़ प्रशासन को पंजाब की पालिसी लागू करने के लिए लिखा । कर्मचारी संघ ने पूर्व सांसद सत्यपाल जैन द्वारा भी केंद्र तथा चंडीगढ़ प्रशासन को ज्ञापन दिया।
दो बार चंडीगढ़ प्रशासक वी पी बदनौर से इस मुद्दे पर बातचीत हुई व ज्ञापन दिया गया ।। प्रशासक ने पंजाब सरकार द्वारा नया एक्ट बनने पर विचार का आश्वासन दिया।
चंडीगढ़ प्रशासन के परसोनल सचिवों ने दो बार मौजूदा सांसद व पूर्व सांसद को लिखित में आश्वासन दिया कि पंजाब सरकार द्वारा 2016 के एक्ट को रिपील करके नया एक्ट बनाया जा रहा है जैसे नया एक्ट बनेगा तो चंडीगढ़ के कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को पक्का करने के लिए इसे चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा संज्ञान में लाया जाएगा।
अब 11 नवंबर 2021 को पंजाब सरकार द्वारा 2016 का रैगुलराइजेशन बिल रिपील करके नया पंजाब प्रोटेक्शन एंड रैगुलराइजेशन बिल 2021 विधानसभा सभा में पारित किया गया है व इस एक्ट द्वारा पंजाब सरकार ने दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके 36000 कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को पक्का करने का दावा किया है।
चंडीगढ़ प्रशासन के विभिन्न विभागों में भी 15-20 वर्षों से विधिवत रूप से रखे गए कांट्रैक्ट इम्प्लाइज काम कर रहे हैं पर चंडीगढ़ प्रशासन ने इनको पक्का करने के  लिए न ही कोई पालिसी बनाई और न ही पंजाब की वर्ष 2011 की रैगुलराइजेशन पालिसी अपनाई ।। हालांकि चंडीगढ़ प्रशासन ने उमा देवी के फैसले के अनुसार 2006 तक दस वर्ष की सेवा पूरी कर चुके डेली वेज व वर्क चार्ज इम्प्लाइज पक्के किए व कांट्रैक्ट इम्प्लाइज को इस पालिसी से वंचित रखा।
अब पंजाब सरकार द्वारा नया एक्ट बनाने पर चंडीगढ़ के कांट्रैक्ट इम्प्लाइज में फिर से आस जगी है कि चंडीगढ़ प्रशासन इस पर संज्ञान लेकर चंडीगढ़ में इसे अपनाएगा ।
आल कांटरैकचुअल कर्मचारी संघ ने पंजाब प्रोटेक्शन एंड रैगुलराइजेशन बिल 2021 को चंडीगढ़ में लागू करवाने के लिए संघर्ष तेज करने का ऐलान कर दिया है ।
शीघ्र ही शासन व प्रशासन से इस एक्ट को चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा लागू करने के लिए सांसद के माध्यम से केंद्र,पंजाब व चंडीगढ़ तक मांग की जाएगी ।

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