युवाओं को किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहींः सरकार

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चंडीगढ़, 6 नवंबर। हरियाणा सरकार के वर्ष 2024 तक प्रदेश को बेरोजगार मुक्त-रोजगार युक्त बनाने के विजन के अनुरूप शुरू की गई कई पहलों में से एक प्रदेश के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की प्राथमिकता के तहत हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020 को लागू कर दिया गया है, जो 15 जनवरी, 2022 से प्रभावी माना जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि युवाओं को किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है प्रदेश सरकार हर समय उनके साथ खड़ी है और उनके लिए रोजगार के अवसर निरंतर सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान राज्य सरकार ने सत्ता में आने से पूर्व यह वायदा किया था जिसे सरकार ने महज 2 वर्षों के अंतराल में ही पूरा कर दिया है। यह एक अभूतपूर्व कदम है जिससे हजारों युवा लाभान्वित होंगे।
उन्होंने कहा कि एक ओर जहां प्रदेश में सरकारी नौकरियां मेरिट के आधार पर दी जा रही है वहीं दूसरी तरफ निजी क्षेत्र में अपने राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करना भी एक बड़ी उपलब्धि है। इन्हीं सब प्रयासों से हरियाणा सरकार का लक्ष्य 2024 तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त और रोजगार युक्त बनाना है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार का मुख्य उद्देश्य राज्य के अधिक से अधिक युवाओं को कौशल में निपुण करके रोजगारयुक्त बनाना है।
उन्होंने कहा कि हरियाणा राज्य स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार अधिनियम, 2020 को 2 मार्च, 2021 को राज्य विधानसभा द्वारा विधिवत पारित किया गया था और हरियाणा के राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया गया था। अब, उक्त अधिनियम की धारा 1 (3) के अनुसार, हरियाणा सरकार ने आधिकारिक राजपत्र में 6 नवंबर, 2021 को अधिसूचना जारी कर 15 जनवरी, 2022 को इसके प्रारंभ होने की तिथि निर्दिष्ट की है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने उक्त अधिनियम के तहत सकल मासिक वेतन या मजदूरी की ऊपरी सीमा को निर्दिष्ट करते हुए 6 नवंबर, 2021 को एक और अधिसूचना जारी की है, जिसके तहत उक्त सीमा को पचास हजार रुपये से घटाकर तीस हजार रुपये कर दिया गया है। इसलिए अब उक्त अधिनियम 15 जनवरी, 2022 से प्रभावी होगा और उक्त तिथि से यह अधिनियम निजी क्षेत्र की कंपनियों, सोसायटियों, ट्रस्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म के नियोक्ताओं और कोई भी व्यक्ति जो हरियाणा में निर्माण, व्यवसाय करने या कोई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर दस या अधिक व्यक्तियों को काम पर रखता है, पर लागू होगा।
उन्होंने कहा कि इन सभी नियोक्ताओं को श्रम विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध नामित पोर्टल पर सकल मासिक वेतन या तीस हजार रुपये से अधिक वेतन प्राप्त करने वाले अपने सभी कर्मचारियों को पंजीकृत करना अनिवार्य होगा। वे सभी नई भर्तियों में ऐसे पदों के लिए, जहां सकल मासिक वेतन या मजदूरी तीस हजार रुपये से अधिक नहीं है, 75 प्रतिशत (शर्त के अधीन) स्थानीय उम्मीदवारों को काम पर रखेंगे। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है।
मनोहर लाल ने कहा कि उद्योग के लिए प्रदेश में अनुकूल माहौल बनाने विशेषकर राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के साथ-साथ उद्योगों की प्रगति और अर्थव्यवस्था के बीच सही संतुलन बनाना समय की जरूरत है।
उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि प्राइवेट कंपनियों में 75 प्रतिशत स्थानीय युवाओं को नौकरियां देने के राज्य सरकार के निर्णय से प्रदेश के युवाओं को बहुत अधिक लाभ होगा। उन्होंने कहा कि हमने वादा किया था कि निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के लिए 75 प्रतिशत रोजगार के अवसर सुनिश्चित करेंगे, जिसे हमने पूरा किया है और यह क्रांतिकारी कदम साबित होगा।
श्री दुष्यंत चौटाला ने कहा कि हरियाणा सरकार के विजन और दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि आज राज्य में ऐसा कानून बना है जिससे प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर सुनिश्चित होंगे। उन्होंने कहा कि इस अधिनियम को बनाने से पूर्व मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में औद्योगिक संघों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों के साथ कई बैठकें की गई और उनके भी सुझाव लिए गए। अब इसके माध्यम से नए रोजगारों में 75 प्रतिशत स्थानीय उम्मीदवारों के लिए सुनिश्चित हो सकेगा।

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