पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के जज तथा जि़ला एवं सैशन जजों ने जि़ला एसएएस नगर के पापड़ी एवं अन्य गांवों का किया दौरा

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चण्डीगढ़, 23 अक्तूबर। पंजाब के लोगों को मुफ़्त कानूनी सहायता, विभिन्न कानूनी सेवाएं प्राप्त करने की विधि और अन्यों के सशक्तिकरण संबंधी जागरूक करने के लिए, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज और पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के कार्यकारी चेयरमैन जस्टिस अजय तिवारी ने अरुण गुप्ता, जि़ला और सैशन जज-कम-मैंबर सचिव और डॉ. मनदीप मित्तल, अतिरिक्त जिला और सेशन जज-कम-अतिरिक्त मेंबर सचिव के साथ शनिवार को जिला एस.ए.एस.नगर के गाँव पापड़ी का दौरा किया।
इसके बाद कार्यकारी चेयरमैन की हिदायतों पर दोनों न्यायिक अधिकारियों ने धरमगढ़ और बाकरपुर गाँवों का दौरा भी किया। उन्होंने गाँव वासियों और विद्यार्थियों के साथ की गई बातचीत दौरान उनको कानूनी जागरूकता प्रोग्रामों में भाग लेकर मुफ़्त कानूनी सहायता हासिल करने संबंधी जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी ने अब तक राज्य के सभी 23 जिलों के लगभग 13000 गाँवों, कस्बों और शहरों को कवर किया है ताकि लोगों को मुफ़्त कानूनी सहायता, घरेलू शोषण के विरुद्ध कानूनी उपाय, न्याय तक पहुँच और कानूनी उपायों आदि बारे जागरूक किया जा सके।
यह भी बताया गया कि कानूनी सेवाएं अथॉरिटीज़ एक्ट, 1987 की धारा-12 के अंतर्गत कोई भी महिला, बच्चा, हिरासत अधीन कोई व्यक्ति, विशेष तौर पर अपाहिज व्यक्ति, अनुसूचित जाति /जनजाति और 3.00 लाख रुपए की सालाना आय वाला कोई भी व्यक्ति वकील की सेवाओं का लाभ ले सकता है, जिसकी फीस अथॉरिटी द्वारा अदा की जाती है। सभी अदालतों, कमीशनों और ट्रिब्यूनलों में मामलों के लिए ये सेवाएं ली जा सकती हैं। ये सेवाएं लेने के लिए  टोल फ्री नंबर 1968 के द्वारा अथॉरिटी के साथ संपर्क किया जा सकता है।  
पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी द्वारा सभी जिला कानूनी सेवाएं अथॉरिटी और राज्य सरकार के अलग-अलग विभागों जैसे कि गृह मामले और न्याय विभाग, सामाजिक सुरक्षा और महिला एवं बाल विकास विभाग, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, आदि के सहयोग से राज्य के हर गांव /कस्बे तक पहुँचने के यत्न किये जा रहे हैं।
जि़क्रयोग्य है कि आजादी के 75वें वर्ष और कानूनी सहायता के 25 वें साल की याद में, राष्ट्रीय कानूनी सेवाएं अथॉरिटी, नई दिल्ली, द्वारा एक राष्ट्र व्यापक मुहिम ‘‘पैन इंडिया अवेयरनेस एंड आउटरीच प्रोग्राम -आज़ादी का अमृत महोत्सव-2 अक्टूबर से 14 नवंबर, 2021 तक’’ शुरू किया गया है। जस्टिस अजय तिवारी, कार्यकारी चेयरमैन, पंजाब राज्य कानूनी सेवाएं अथॉरिटी के दूरदर्शी नेतृत्व में पंजाब भर में जन जागरूकता मुहिम चलाई गई है। घर-घर प्रचार करने के अलावा राज्य के सभी गाँवों, कस्बों और शहरों तक तीन बार पहुँच करने का यत्न किया गया है जिससे हर गाँव, कस्बे और शहर के लोगों को कानूनी सेवाओं का विधि और ज़रूरत अनुसार प्रयोग करने संबंधी उचित जानकारी दी जा सके।
इस राष्ट्र स्तरीय मुहिम के अंतर्गत लोगों को मुफ़्त कानूनी सहायता, विभिन्न कानूनी सेवाएं प्राप्त करने की विधि, घरेलू शोषण के विरुद्ध उपायों समेत महिलाओं के सशक्तिकरण, विभिन्न कल्याण स्कीमों, पीडि़त मुआवज़ा स्कीमों समेत सरकार की नीतियों, न्याय और कानूनी उपायों तक पहुँच, पुलिस थाने में शिकायतें दर्ज करने की विधि, गिरफ्तारी और नजऱबंदी दौरान व्यक्ति के अधिकार, अपाहिज व्यक्तियों के अधिकार, वरिष्ठ नागरिक, ट्रांसजेंडर, एससी /एसटी और अन्य हाशीए पर धकेले समूह, बच्चों के अधिकारों समेत पोक्सो अधीन केस दर्ज करने की प्रक्रिया, कानूनी सेवाओं के अधिकारों और वैकल्पिक विवाद निवारण (ए.डी.आर.) विधि के साथ-साथ उनके लाभ लेने की प्रक्रिया के संबंधी कानूनी सहायता के अधिकार और कामकाज संबंधी में आपराधिक न्याय प्रशासन के अधीन हितधारकों को जागरूक करना शामिल है।

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